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SC ने ओला-ऊबर निगरानी का केंद्र को दिया आदेश

नई दिल्ली ने ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों की निगरानी के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को टैक्सी कंपनियों की निगरानी का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी। बेंच में जस्टिस बोबड़े के साथ ही जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी भी मौजूद थे। तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को को नियंत्रित करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए काउंसल ने कहा कि इसके लिए कानून में बदलाव करने होंगे। बेंच ने इस पर कहा कि आपको ऐसा करना ही होगा। बता दें कि ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं की सुविधा बढ़ने के साथ ही यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और कई बार महिला यात्रियों के साथ ड्राइवरों की बदसलूकी की खबरें भी आई हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित याचिका वकील निपुण सक्सेना की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टैक्सी कंपनियों की निगरानी का आदेश दिया।


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