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शिवराज का अनलॉक प्लान, खुलेंगे धार्मिक स्थल

भोपाल अनलॉक 1 (unlock 1) को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने रविवार रात एमपी की जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने एमपी को अनलॉक (mp ) करने प्लान शेयर किया है। वहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्र में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 8 जून से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। सीएम ने कहा कि हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं। परंतु अभी निरंतर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र दो गज की दूरी, फेस कवर, बार-बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश और एमपी से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे। यह अनलॉक 1 है शिवराज सिंह चौहान ने कहा किलॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद 5वां चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित करेंगे। कंटेनमेंट एरिया में छूट नहीं सीएम ने कहा कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन पूर्व की तरह ही लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी सामान्य क्षेत्र होगा। रात्रि कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव सीएम शिवराज ने कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 8 जून से खुलेंगे धर्म स्थल चौहान ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे। जून में नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज उन्होंने ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा । सभी क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंधित गतिविधियां सीएम ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष और मैरिज गार्डन आदि नहीं खुलेंगे। सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। पास की आवश्यकता नहीं होगी सीएम ने कहा कि राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्कता नहीं होगी। अत: पास चेकिंग की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। तत्पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं। खुलेंगे बाजार सीएम ने यह भी कि इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास,खंडवा नगर निगम तथा धार और नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। परंतु स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 50 फीसदी कर्मचारी के साथ काम सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी संस्थानों में हो। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतराल हो,कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो। ये हैं जरूरी कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाएं रखनी चाहिए। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी। सार्वजनिक सभाएं-बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। ये घर से न निकलें सीएम ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना होगा।


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