सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की आशंकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया कि गौतम नवलखा को हर हाल में 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद किया जाए। जस्टिस के एम जोसफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने अभियोजन पक्ष और अदालत के बीच तीखी बहस के बाद आदेश सुनाया।
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