सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दुनिया के हिसाब से बदलने की नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने यह निजी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, पड़ताल और उन्हें सुरक्षित रखने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपनी नियमावली को अपडेट करने की जरूरत है।
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