सुप्रीम कोर्ट ने रेप और मर्डर के दोषी एक शख्स को 30 साल की सजा पूरी होने से पहले रिहा न किए जाने का आदेश दिया। शख्स को उम्रकैद की सजा हुई है और आमतौर पर 14 साल या उससे ज्यादा सजा काटने पर दोषी की रिहाई हो जाती है।
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