सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। अदालत ने कहा कि आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं।
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