धर्मांतरण के लिए बाध्य करने वाले लिंक होंगे ब्लॉक, मीडिया घरानों, गूगल, ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर खतरा है। नोटिस पाने वालों में सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष सुरेश चव्हाणके, ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, पिट्टी मीडिया एलएलपी, भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड शामिल हैं।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/6onE7qa
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/6onE7qa
Comments
Post a Comment