Karnataka High court On Twitter Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।
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